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बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले टैक्सी चालक को 5 साल की कैद

Sat, 14 Oct 2017 08:09 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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पहली कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची को स्कूल लाते-ले जाते समय अश्लील हरकतें करने वाले टैक्सी चालक को अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। 
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जानकारी के अनुसार जयपुर शहर की एक निचली अदालत ने पहली कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची को स्कूल लाते-ले जाते समय अश्लील हरकतें करने वाले टैक्सी चालक रामनरेश चौहान को पांच साल की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़ित बच्ची के पिता ने 12 अप्रैल 2016 को बनीपार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बच्ची शहर के निजी स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ती है। 
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अभियुक्त अपनी टैक्सी से उसे स्कूल लाने-जे जाने का काम करता है। कुछ दिनों से उदास रहने पर जब बच्ची से पूछताछ की तो उसने बताया कि अभियुक्त उसके साथ अश्लील हरकत करता है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। 
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