जयपुर शहर के अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-9 अदालत में आज MLA किरोड़ी मीणा सहित 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। इन्होंने सोड़ाला थाना पुलिस द्वारा दुष्कर्म प्रकरण में कार्रवाई नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया था।
आरोप पत्र स्वीकार करते हुए अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने किरोड़ी मीणा सहित 16 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 20 मार्च 2018 को तलब किया है। मामले के अनुसार 1997 में अपने अर्दली की पत्नी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में तत्कालीन डीआईजी मधुकर टंडन को भगौड़ा घोषित किया था। उसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर 29 दिसंबर 2009 को किरोड़ी मीणा और पीड़ित दंपती सहित अन्य लोगों ने सिविल लाइंस फाटक पर प्रदर्शन किया था।
घटना को लेकर रेलवे की ओर से तत्कालीन सीनियर सैक्शन इंजीनियर सुभाष शर्मा ने तीस दिसंबर 2009 को सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मीणा अपने समर्थकों के साथ जबरन रेलवे ट्रैक पर आकर धरने पर बैठ गए। जिसके चलते ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ।