फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

महिला डांसर ने पोस्ट किया डर्टी वीडियो, हो सकती है 5 साल की जेल

Sat, 02 Sep 2017 01:02 PM IST
amarujala.com, Presented by: देव कश्यप
विज्ञापन
- फोटो : the sun
विज्ञापन
दो युवा महिला डांसर ने ऑनलाइन पोस्ट की डर्टी वीडियो, लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया। महिलाओं को हो सकती है 5 साल की जेल।
विज्ञापन


मामला थाईलैंड की राजधानी बैंकाक का है, जहां 23 साल की थान्यकन रोजिन और 21 साल की कंटीचा बूरानन ने डांस के दौरान अपने कपड़े उतारे और उसका वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट किया।

लाखों लोगों ने इस डर्टी वीडियो को देखा और शेयर किया है। लेकिन यहां की पुलिस और देश की सैन्य सरकार को यह बुरा लगा और उन्होंने दोनों महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया, जिसके बाद दोनों महिला दोस्तों ने थाईलैंड की राजधानी के बैंग केन जिले में खुद को पुलिस को सौंप दिया।
विज्ञापन

'वीडियो के फैलने पर मैं माफी मांगती हूं'

- फोटो : the sun
उदास थान्यकन ने कहा कि, पब्लिक में इस वीडियो के फैलने पर मैं माफी मांगती हूं,  ऐसे प्रदर्शन के पीछे हमारा मकसद सिर्फ अपने गरीब और पीड़ित माता-पिता को स्पोर्ट करना और परिवार की देखभाल के लिए पैसे जुटाना था। मेरे छोटे भाई बहन को यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी। मैं माफी मांगती हूं, युवा लोगों के लिए एक बुरा उदाहरण सेट करने के लिए मुझे खेद है।

डर्टी डांस करने वाली जोड़ी थान्याकन और कंटीचा ने थाई पुलिस को बताया कि, वे कई कंपनियों के लिए पैसे के बदले एक साथ ऑनलाइन प्रदर्शन करते हैं। उसने कहा- हमे क्षमा करें, हमने अपने कपड़े हटा लिए थे, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों का ध्यान हम आकर्षित कर सकते थे और हमें ज्यादा पैसे मिलते। 
विज्ञापन

थाईलैंड में अश्लीलता और जुआ दोनों ही अवैध

- फोटो : the sun
बता दें कि, थाईलैंड में अश्लीलता और जुआ दोनों ही अवैध हैं और वीडियो देखने के बाद, वकील ने कोर्ट में लड़कियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का मामला उठाया।

उनके खिलाफ कम्प्यूटर अपराध अधिनियम की धारा 14 (4)  का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया। फिलहाल उन्हें 1,750 ब्रिटिश पॉन्ड के भुगतान पर जमानत दे दी गई है। लेकिन कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।

पुलिस कर्नल अमीनत इंतरसुरन ने कहा-  अश्लील सामग्री बनाना और इसे ऑनलाइन शेयर करना अवैध है। भविष्य में सजा का फैसला करने के लिए एक पूरी जांच होगी और अदालत की सुनवाई होगी। इस अपराध के लिए लड़कियों को 232 पौंड का जुर्माना या पांच साल तक जेल की सजा हो सकती है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें