केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के नियम जारी कर दिए। इसमें लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करना होगा। इसमें कार्य स्थल और परिवहन, दोनों शामिल हैं। लोगों को सार्वजनिक स्थान पर दो गज की दूरी बनाकर रखनी है। दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कर्मियों को अपने घर से काम करने की आदत विकसित करनी चाहिए। विभिन्न कार्यालयों, अन्य कार्य स्थलों, बाजार और कॉमर्शियल संस्थानों में बिजनेस ऑवर्ज का पालन करना होगा। सभी संस्थानों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्केनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अलावा बाहर जाने वाले गेटों पर हैंडवॉश व सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, कार्य स्थलों में अन्य जगहों पर भी कर्मियों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। जैसे कुर्सी मेज, गेट का हैंडल और ऐसी दूसरी वस्तुएं जो नियमित इस्तेमाल में आती हैं, उन्हें सैनिटाइज करना होगा। दो शिफ्ट में काम करने वाले संस्थानों में इन बातों का सक्रियता से पालन करना जरूरी रहेगा। कार्य स्थलों पर सभी कर्मियों के बीच दो गज की दूरी बनी रहे, इसका ध्यान रखना होगा। लंच ब्रेक और शिफ्ट बदलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना है।