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पश्चिम बंगाल: गुटखा और पान मसाला एक साल के लिए प्रतिबंधित, 7 नवंबर से लागू होगा नियम

Wed, 27 Oct 2021 12:56 PM IST
मुकेश कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और तंबाकू मसालों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण पर एक साल के लिए रोक लगा दी है।
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पान मसाला(सांकेतिक) - फोटो : social media
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विस्तार
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पश्चिम बंगाल सरकार ने गुटखा और पान मसाला के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 7 नवंबर, 2021 से प्रभावी होगा। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। 

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अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 खाद्य सुरक्षा आयुक्त को राज्य भर में किसी भी खाद्य वस्तु के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। बता दें कि एक साल पहले गुटखा और तंबाकू मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस अवधि की समाप्ति से पहले नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
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