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West Bengal: कल मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगी CM ममता; शिक्षकों से अपील- चिंता न करें, जल्द समस्या का समाधान होगा

Thu, 17 Apr 2025 03:50 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

West Bengal: सीएम ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में फैली हिंसा के करीब एक हफ्ते बाद कल यानी शुक्रवार को वहां का दौरा करेंगी। एक प्रेस वार्ता में सीएम ने बताया कि, हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बर्खास्त शिक्षकों से अपील की है कि- वे सभी चिंता न करें, उनकी समस्या जल्द हल की जाएगी।
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ममता बनर्जी, सीएम, पश्चिम बंगाल - फोटो : ANIx
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विस्तार
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल हिंसा-प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगी। इसकी जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ममता ने कहा कि, राज्य सरकार हिंसा पीड़ितों का घर बनवाएगी। उन्होंने कहा कि- मुर्शिदाबाद में फैली हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। सीएम ने आगे बताया कि, फिलहाल स्थानीय प्रशासन वहां (मुर्शिदाबाद) के लोगों का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
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गृह मंत्रालय पर सीएम ममता ने साधा निशाना
वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि गृह मंत्रालय विदेशों से बंगाल में अवैध रूप से घुसने करने वालों का ब्योरा साझा नहीं कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, इस मामले में बीएसएफ की जवाबदेही होनी चाहिए क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र सीमा से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है।
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सीएम ममता की बर्खास्त शिक्षकों से अपील
एसएससी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 'हमें दिसंबर तक का समय मिला है। यह मामला एक साल के भीतर सुलझ जाएगा।' वहीं उन्होंने आगे शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि उनका शिक्षकों से अनुरोध है कि वे चिंता न करें, समस्या का समाधान हो जाएगा। बेदाग बर्खास्त शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीएम ममता बनर्जी ने खुशी भी जताई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त स्कूल शिक्षकों की सेवाएं बढ़ाई
बता दें कि, पश्चिम बंगाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन बर्खास्त स्कूल शिक्षकों की सेवाएं बढ़ा दी हैं, जिनकी नियुक्ति सीबीआई की तरफ से जांच की गई भर्ती प्रक्रिया में बेदाग पाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील पर गौर किया कि कई स्कूलों में शैक्षणिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है और नई भर्ती में समय लगेगा।
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राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी राहत राज्य की तरफ से संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्त समूह 'सी' और समूह 'डी' कर्मचारियों तक नहीं फैली है। पीठ ने राज्य सरकार को 31 मई या उससे पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और इस साल 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और उसके पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को 31 मई या उससे पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बारे में सूचित करने के लिए अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

इससे पहले 3 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने राज्य की तरफ से संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया और पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित बताया था। कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2024 के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि दागी उम्मीदवारों को उनके वेतन/प्राप्त भुगतान वापस करने चाहिए।

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