- बुधवार से पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी, आने-जाने पर पाबंदी
- बुधवार रात आठ बजे से होगी 'ब्रेक द चेन' मुहिम की शुरुआत
- प्रदेश में मीडियाकर्मियों को रहेगी आने-जाने की अनुमति
- लोकल ट्रेन और बस सेवा केवल आवश्यक सेवाओं के लिए होगी
- बैंकिंग और ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
- आर्थिक मदद के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का पैकेज
- 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की आर्थित सहायता दी जाएगी
- राज्य के रिक्शा चालकों को 1500 रुपये नकद सहायता मिलेगी
- आदिवासियों को 2000 रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला
- प्रदेश के पंजीकृत फेरीवालों को भी आर्थित मदद देगी सरकार
- शिव भोजन थाली के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा
सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, खेल परिसर बंद रहेंगे। फिल्मों, सीरियलों और विज्ञापनों की शूटिंग पर भी रोक रहेगी। सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर भी 14 अप्रैल की शाम सात बजे से एक मई तक बंद रहेंगे। ई-कॉमर्स सेवा को केवल जरूरी सामान और सेवाओं की डिलीवरी करने की अनुमति होगी। किसी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। अगले एक महीने के लिए सभी गरीबों और जरूरतमंदों को तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल वितरित किया जाएगा। नए प्रतिबंध 15 दिन तक लागू रहेंगे।