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महाराष्ट्र में कोरोना: प्रतिबंधों पर जनता कन्फ्यूज, उद्धव से ट्विटर पर पूछा- कहना क्या चाहते हो?

Wed, 14 Apr 2021 06:05 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे
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कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से बुरी तरह जूझ रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार की रात संबोधन में पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य सख्त प्रतिबंध भी लागू किए। हालांकि, उन्होंने इसे लॉकडाउन का नाम देने से इनकार कर दिया। वहीं, बेहद सख्त प्रतिबंधों को लॉकडाउन न कहने पर सोशल मीडिया पर खूब मीम शेयर किए गए।

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एक ट्विटर यूजर ने फिल्म थ्री ईडियट्स के प्रसिद्ध डायलॉग 'अरे भई कहना क्या चाहते हो' के मीम से उद्धव ठाकरे से सवाल किया तो एक यूजर ने सीधे-सीधे जवाब मांग लिया कि लॉकडाउन है या नहीं। वहीं, एक यूजर ने लिखा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पूरे लॉकडाउन की जगह धारा 144 लागू कर रहे हैं। इसके साथ ही उसने एक मीम डाला जिसपर लिखा था, 'दोनों अलग-अलग होते हैं क्या?'

देखिए किस तरह ट्विटर पर ली गई चुटकी



 

 
 
 
 

 
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उद्धव ठाकरे सरकार के अहम फैसले

  • बुधवार से पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी, आने-जाने पर पाबंदी
  • बुधवार रात आठ बजे से होगी 'ब्रेक द चेन' मुहिम की शुरुआत
  • प्रदेश में मीडियाकर्मियों को रहेगी आने-जाने की अनुमति
  • लोकल ट्रेन और बस सेवा केवल आवश्यक सेवाओं के लिए होगी
  • बैंकिंग और ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
  • आर्थिक मदद के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का पैकेज
  • 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की आर्थित सहायता दी जाएगी
  • राज्य के रिक्शा चालकों को 1500 रुपये नकद सहायता मिलेगी
  • आदिवासियों को 2000 रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला
  • प्रदेश के पंजीकृत फेरीवालों को भी आर्थित मदद देगी सरकार
  • शिव भोजन थाली के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा
सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, खेल परिसर बंद रहेंगे। फिल्मों, सीरियलों और विज्ञापनों की शूटिंग पर भी रोक रहेगी। सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर भी 14 अप्रैल की शाम सात बजे से एक मई तक बंद रहेंगे। ई-कॉमर्स सेवा को केवल जरूरी सामान और सेवाओं की डिलीवरी करने की अनुमति होगी। किसी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। अगले एक महीने के लिए सभी गरीबों और जरूरतमंदों को तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल वितरित किया जाएगा। नए प्रतिबंध 15 दिन तक लागू रहेंगे।
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