त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले विधायक मबशर अली के खिलाफ चुनाव आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया है। माकपा ने मबशर अली को देशद्रोही बताते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी। साथ ही उन्हें आगामी चुनाव के लिए अयोग्य ठहराने को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी।
मबशर अली ने 27 जनवरी को ली थी भाजपा की सदस्यता
कैलाशहर विधानसभा क्षेत्र से माकपा विधायक अली तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुबल भौमिक के साथ 27 जनवरी को भाजपा में शामिल हो गए थे। बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 16 फरवरी को होने हैं। अली को कैलाशहर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिया गया था।
मबशर अली का टिकट कटने की यह रही वजह
सीपीआई (एम) के टिकट पर 2018 त्रिपुरा विधानसभा चुनाव जीतने वाले अली को सीपीआई (एम) द्वारा टिकट से वंचित कर दिया गया था क्योंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस के साथ "सीट समायोजन" के हिस्से के रूप में कांग्रेस को दिया गया था। पार्टी की राज्य समिति के सदस्य कार ने पीटीआई से कहा कि हमने मबशर अली से बात की और उन्हें बताया कि उनकी सीट कांग्रेस उम्मीदवार (बिरजीत सिन्हा) को क्यों दी गई। कार ने कहा कि कांग्रेस के साथ जाने का फैसला पार्टी के पोलित ब्यूरो और राज्य समिति ने देश में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है।