फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ट्रांसजेंडर विधेयक लोकसभा में पास, भेदभाव और दुर्व्यवहार रोकना मुख्य उद्देश्य

Mon, 05 Aug 2019 09:16 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
transgender
विज्ञापन

लोकसभा ने सोमवार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी। विधेयक में ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए एक कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि विधेयक में संसद की स्थायी समिति की ज्यादातर सिफारिशों को शामिल किया गया है।

विज्ञापन


विधेयक में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्ष के कुछ संशोधनों को खारिज करते हुए ध्वनिमत से विधेयक को पास कर दिया। सरकार ने 19 जुलाई को विधेयक पेश किया था।   

केंद्रीय कैबिनेट ने 10 जुलाई को विधेयक को मंजूरी दी थी। विधेयक को लाने के पीछे सरकार का मानना है कि इससे हाशिये पर खड़े इस वर्ग के खिलाफ भेदभाव और दुर्व्यवहार रोकने के साथ ही इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के साथ ही नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़े विषयों में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं करने पर जोर दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें