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योजना: सरकार कैबिनेट में पेश करेगी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल- 2021, जानिए इस कानून का प्रावधान

Sun, 25 Jul 2021 12:03 PM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मोदी सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखेगी, ताकि संसद के मानसून सत्र में इसे पारित कराया जा सके। नए संशोधित कानून के अनुसार उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे, जिस तरह मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट करते हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार मोदी सरकार द्वारा अगले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इस नए संशोधित कानून के अनुसार उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे, जिस तरह से वे मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कराते हैं। सरकार का कहना है कि इससे बिजली उभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा का भी फायदा मिल सकेगा।

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सरकार इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में लाना चाहती है
एक सरकारी सूत्र के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 को अगले कुछ दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने विचार और मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। सरकार इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में लाना चाहती है। आपको बता दें कि फिलहाल चल रहे संसद के मानसून सत्र में जिन नए 17 विधेयकों को पेश होना है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल भी शामिल है। मानूसन सत्र 13 अगस्त, 2021 को समाप्त होगा। 

वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त होगी
12 जुलाई, 2021 को जारी लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार नए संशोधित बिजली कानून के लागू होने से वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त होगी और इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी। इसके अलावा इस कानून के तहत बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) को मजबूत करने और नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता (आरपीओ) को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा।

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