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राहुल को तेलंगाना हाईकोर्ट से भी झटका: उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकेंगे कार्यक्रम, इस वजह से लगाई गई रोक

Thu, 05 May 2022 08:14 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद

सार

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और छात्रों के बीच प्रस्तावित बातचीत की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
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राहुल गांधी(फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कुलपति से टैगोर सभागार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और छात्रों और बेरोजगार युवाओं के बीच आमने-सामने बातचीत की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सात मई को विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद करने का कार्यक्रम था। बता दें कि इससे पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने भी राहुल गांधी के दौरे को इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा था कि कैंपस में राजनीतिक बैठकों की अनुमति नहीं दी जाती है।

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यह संस्थान के कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन: अदालत 
अदालत ने राहुल के कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय परिसर को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक आयोजनों को अनुमति देना विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की 1591h बैठक के संकल्प संख्या 6 का उल्लंघन है। 

अदालत ने दिया अनुच्छेद 14 का हवाला
अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सकारात्मक समानता की गारंटी देता है न कि नकारात्मक समानता की।   यह अदालत अपने कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव के उल्लंघन में प्रस्तावित बैठक की अनुमति नहीं दे सकती है।
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कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री केसीआर पर लगाया आरोप
कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना की और आरोप लगाया कि उनके दबाव की रणनीति के कारण विश्वविद्यालय ने राहुल की रैली को अनुमति नहीं दी गई। मामले को लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया और साथ ही इस संबंध में विश्वविद्यालय के निर्णय और 18 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया। 

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