बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की पीठ में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के लिखित बयान की एक कापी सौंपी। ईडी ने बनर्जी का यह बयान 13 सितंबर को लिया था।
दरअसल, मंगलवार को अभिषेक के वकील को भी अपनी ओर से एक कापी जमा करनी थी। लेकिन उनके वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके लिए तीन दिन का समय मांगा। न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने याचिका पर अगली कार्यवाही तीन दिनों के लिए टाल दिया।
उल्लेखनीय है कि 13 सितंबर को साल्टलेक में ईडी कार्यालय में अभिषेक से नौ घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद, उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्हें ईडी ने विपक्षी दलों की बैठक में जाने से रोकने के लिए यह दिन चुना है। अभिषेक ने आरोप लगाया था कि ईडी और सीबीआई पिक एंड चूज के आधार पर मामलों को आगे बढ़ा रही हैं।