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Tamil Nadu: द्रमुक नेता सेंथिल ने ईडी पर लगाया बुरे व्यवहार का आरोप, मानवाधिकार आयोग सदस्य ने की मुलाकात

Thu, 15 Jun 2023 02:56 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई

सार

गुरुवार को राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य वी कन्नदासन ने सेंथिल से मुलाकात की। इस मुलाकात में सेंथिल ने आरोप लगाया कि 'ईडी की हिरासत में उन्हें घसीटा गया, जिससे उनके सिर में चोट आई है।' 
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तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य वी कन्नदासन ने गुरुवार को द्रमुक सरकार के मंत्री और ईडी द्वारा गिरफ्तार सेंथिल बालाजी से अस्पताल में मुलाकात की। सेंथिल का आरोप है कि हिरासत में ईडी के अधिकारी उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। वहीं राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के सेंथिल से मुलाकात पर विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक ने आपत्ति जताई है। 

अस्पताल में हुई मुलाकात
बता दें कि ईडी ने सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी की छापेमारी के दौरान सेंथिल बालाजी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सेंथिल अस्पताल में भर्ती हैं। गुरुवार को राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य वी कन्नदासन ने सेंथिल से मुलाकात की। इस मुलाकात में सेंथिल ने आरोप लगाया कि 'ईडी की हिरासत में उन्हें घसीटा गया, जिससे उनके सिर में चोट आई है।' 
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एआईएडीएमके ने की आलोचना
मुलाकात के बाद कन्नदासन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह खबरों और शिकायतों के आधार पर अस्पताल में उनसे मुलाकात करने गए थे। हालांकि केवल चिकित्सक ही सेंथिल बालाजी को लगी चोटों की पुष्टि कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग मामले पर गौर करेगा। वहीं विपक्षी अन्नाद्रमुक ने राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेंथिल बालाजी से मुलाकात पर सवाल उठाए। अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता आईएस इंबदुरई ने कहा कि कन्नदासन द्वारा दायर रिपोर्ट झूठी होगी। उन्होंने कहा कि यह खुद के ही मामले में खुद न्याय करने जैसा है। 
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ईडी की हिरासत में भेजने का विरोध
सेंथिल बालाजी को ईडी की हिरासत में भेजे जाने से रोकने वाली याचिका गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दी। सेंथिल ने ईडी की हिरासत में ना भेजने की अपील की थी। बता दें कि ईडी पहले ही बालाजी को न्यायिक हिरासत में ले चुकी है, यही वजह है कि कोर्ट ने याचिका को अर्थहीन बताते हुए खारिज कर दिया। 
 
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