नौकरी के बदले नकदी मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी ने मद्रास हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। इस याचिका पर मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। बता दें कि सेंथिल बालाजी 14 जून से ईडी की हिरासत में हैं।
ईडी ने किया विरोध
सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा देकर हाईकोर्ट में आरोप लगाया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उनके पति के खिलाफ साजिश रची है। याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विरोध किया और कहा कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत गिरफ्तारी के आधार को लिखित में घटाया जाए। तुषार मेहता ने कहा कि पीएमएलए कानून के तहत धारा 19 में अथॉरिटी के पास अधिकार है कि वह व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी की वजह के बारे में जल्द सूचित कर दिया जाएगा।
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नकदी के बदले नौकरी मामले में आरोपी हैं सेंथिल बालाजी
बता दें कि एस मेगाला ने अपने पति सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। सेंथिल बालाजी को 14 जून को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। छाती में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें चेन्नई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में 15 जून को मद्रास हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया।