मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग पर शहरी स्थानीय निकायों में चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने से रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर की वजह से इन चुनावों को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए टाल दी।
मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायाधीश पीडी आदिकेशवालु ने तमिलनाडु में शहरी निकाय चुनावों को कोविड की स्थिति में सुधार होने तक स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने कहा, अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है लेकिन वकील का दावा है कि इसे कभी भी जारी किया जा सकता है।
इस मामले में तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि इसने सुप्रीम कोर्ट को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना 26 जनवरी 2022 से पहले जारी करने का एक वचन दिया है। इसे लेकर कोरोना वायरस महामारी की स्थिति से निपटने के लिए उचित प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं और कुछ एहतियाती उपाय भी किए गए हैं।
वीडियो कॉल के जरिए हो रही सुनवाई के दौरान तकनीकी दिक्कत आने पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन, बाद में मामले को स्थगित कर दिया गया।