पुलिस ने एक बयान में कहा कि उद्योग में इस्तेमाल होने वाले मेथनॉल से बनी जहरीली शराब बेची गई, जो लोगों की मौत की वजह है। इसके आधार पर निजी फर्म के मालिक इलियानम्बी, भरकतुलाह उर्फ राजा, एलुमाजलई, विलुम्बुर विजी और 13 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड के मामले में 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें एक निजी फर्म का मालिक भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहरीली शराब से राज्य में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है।
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राज्य की पुलिस ने एक बयान में कहा कि उद्योग में इस्तेमाल होने वाले मेथनॉल से बनी जहरीली शराब बेची गई, जो लोगों की मौत की वजह है। इसके आधार पर निजी फर्म के मालिक इलियानम्बी, भरकतुलाह उर्फ राजा, एलुमाजलई, विलुम्बुर विजी और 13 अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मरक्कनम और चितामूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया ।
उन्होंने कहा, पुलिस जांच में पाया गया कि उद्योग में इस्तेमाल करने योग्य मेथनॉल चेन्नई के जया शक्ति प्राइवेट लिमिटेड केमिकल इंडस्ट्री से खरीदा गया था। निजी फर्म के मालिक इलियानम्बी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू में जहरीली शरीब त्रासदी के संबंध में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत कुल 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।