पर्यावरण, मौसम और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहु द्वरा लागू की गई अधिसूचना में बताया गया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नायलॉन का धागा और चीनी मांझा के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। 30 अक्तूबर को जारी की गई अधिसूचना में तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि ये चीनी मांझा मनुष्यों और जानवरों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। कभी-कभी इन मांझों की वजह से गंभीर चोटें और मौत भी हो जाती है।
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यह अधिसूचना पर्यावरण, मौसम और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहु ने लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। साल 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चीनी मांझा और अन्य नाइलॉन धागों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।