पंडालम शाही परिवार में जारी अंदरूनी कलह और याचिकाओं पर गौर फरमाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर को चढ़ावे में मिलने वाले आभूषणों की सुरक्षा और इसके संरक्षण को लेकर केरल सरकार से सुझाव देने को कहा है। पंडालम शाही परिवार ही सबरीमाला मंदिर के आभूषणों का संरक्षक है।
मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबरीमाला मंदिर के आभूषण किसी परिवार का नहीं, बल्कि भगवान अयप्पा के हैं। लिहाजा इन आभूषणों की सुरक्षा और इसके संरक्षण के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए।
जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने केरल सरकार की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता से इस संबंध में राज्य सरकार का सुझाव लेने का निर्देश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में रिक्त पदों को भरने और कैदियों की भीड़ से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने सरकार से पूछा है कि वह इसके लिए क्या कदम उठाने जा रही है।चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादकर्णी को जस्टिस अमिताभ कमेटी की रिपोर्ट पर दो हफ्ते में सरकार का पक्ष बताने के लिए कहा है।
पीठ ने पाया कि कमेटी ने दो प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी, जिन्हें गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। चीफ जस्टिस ने नादकर्णी से कहा कि रिक्तियां भरी जानी चाहिए। राज्यों को गंभीरता से इसे करना चाहिए। साथ ही पीठ ने कहा कि जेलों में कैदियों की भीड़ से अदालत के कामकाज पर भी असर पड़ता है। इस मसले पर भी कुछ करने की जरूरत है।