फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बंगाल पंचायत चुनाव: बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका

Wed, 11 Apr 2018 02:55 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
विज्ञापन
trinmool congress
विज्ञापन
बीजेपी को एकबार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत के नॉमिनेशन बढ़ाने की तारीख मामले में किसी भी तरह की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से कहा है कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी है। 
विज्ञापन


इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की बढ़ी समयसीमा वापस ले ली थी। वहीं आयोग के इस फैसले के खिलाफ भाजपा ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
 
बता दें कि सोमवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी विपक्षी दलों की शिकायत के आधार पर इसकी समयसीमा एक दिन के लिए बढ़ा दी थी। लेकिन आयोग ने मंगलवार को अचानक अपने पहले के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें समयसीमा बढ़ाई गई थी। आयोग की ओर से जारी ताजा अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट में नामांकन की तारीख को आगे बढ़ाने के बारे में निर्देश नहीं दिया था। 
विज्ञापन


बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सोमवार को पंचायत चुनावों की प्रक्रिया में हस्तेक्षप करने से इनकार कर दिया था। उसने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इस मसले पर राज्य चुनाव आयोग के समक्ष लिखित शिकायत करने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि चुनाव से संबंधित शिकायतों का निपटारा आयोग कानूनी तौर पर करेगा।

पश्चिम बंगाल भाजपा का आरोप है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दबाव में समयसीमा बढ़ाने का आदेश वापस लिया है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि आयोग द्वारा फैसला बदलने के कारण पार्टी के कई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके हैं।
विज्ञापन

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें