गत एक अक्तूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने की ऋचा की याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने खुद पर दर्ज फर्जीवाड़े के मुकदमे को निरस्त करने की मांग की थी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऋचा को राहत देने से इनकार कर दिया और आत्मसमर्पण के लिए सात दिन का समय दिया है।
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नौकर की मर्जी के बगैर उसके सिम कार्ड का इस्तेमाल करने के कारण ऋचा के खिलाफ आईपीसी की धारा-419 व 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गत एक अक्तूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने की ऋचा की याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।