सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म को लेकर कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' को लेकर जवाब मांगा है। कर्नाटक में फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर धमकियां दी जा रही हैं। इसे लेकर दायर की गई याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और मनमोहन की पीठ ने कर्नाटक सरकार, राज्य पुलिस, राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह फिल्म को मिल रही धमकियों पर क्या कार्रवाई करेगी। अब मामले में अगली सुनवाई 20 जून को की जाएगी।
कर्नाटक के पूर्व मंत्री को 2016 के हत्याकांड में आत्मसमर्पण के लिए और समय देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री विनय आर कुलकर्णी की आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। भाजपा नेता योगेश गौड़ा की 2016 में हत्या के सिलसिले में उनकी जमानत रद्द होने के एक सप्ताह बाद यह फैसला आया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कुलकर्णी के वकील द्वारा यह कहे जाने के बाद याचिका खारिज कर दी कि उन्हें इस सप्ताह होने वाली बैठक में भाग लेना है। कुलकर्णी के वकील ने कहा, मैं समय बढ़ाने की मांग कर रहा हूं क्योंकि मैं एक मौजूदा विधायक और कर्नाटक जल आपूर्ति बोर्ड का अध्यक्ष हूं। मुझे इस सप्ताह होने वाली एक बैठक में भाग लेना है। कृपया मुझे एक सप्ताह की छूट दें।
इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, नहीं...अनुरोध खारिज किया जाता है। अदालत के आदेश के अनुसार आत्मसमर्पण करें। इससे पहले 6 जून को शीर्ष अदालत ने भाजपा कार्यकर्ता योगेश गौड़ा की हत्या से संबंधित 2016 के मामले में कुलकर्णी को दी गई जमानत रद्द कर दी थी। उसने यह देखते हुए आदेश पारित किया था कि रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है जिससे पता चलता है कि कुलकर्णी द्वारा गवाहों से संपर्क करने या वैकल्पिक रूप से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया गया था।
उसने कुलकर्णी को शुक्रवार से एक सप्ताह के भीतर संबंधित निचली अदालत या जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। बंगलूरू की एक निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से कर्नाटक राज्य द्वारा दायर एक अपील पर शीर्ष अदालत ने इस साल अप्रैल में आदेश पारित किया था। सीबीआई ने कुलकर्णी सहित दो आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया।
अमरावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पत्रकार राव को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइव शो में अमरावती शहर के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार वरिष्ठ पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव को जमानत दे दी।
आंध्र पुलिस ने 70 वर्षीय राव को 9 जून को गिरफ्तार किया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा व जस्टिस मनमोहन की पीठ ने गिरफ्तारी को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार से सवाल पूछा। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद लाइव टीवी शो में बयान नहीं दिया और उनके पत्रकारीय अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए ताकि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे। हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट की लगाई शर्तों के साथ रिहा किया जाए। हालांकि, पीठ ने राव से कहा कि वह शो में कोई अपमानजनक बयान न दें।