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SC: हिल स्टेशनों की क्षमता आकलन का राज्यों को निर्देश दे कोर्ट, केंद्र ने हलफनामा दायर कर की अपील

Wed, 06 Sep 2023 05:20 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्र सरकार ने पूर्व में बताया था कि उसने 30 जनवरी, 2020 को एक पत्र लिखकर सभी 13 हिमालयी राज्यों में शहरों और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों सहित हिल स्टेशनों की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश दिए हैं।
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Hill Station - फोटो : istock
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 13 हिमालयी राज्यों को समयबद्ध तरीके से प्रत्येक हिल स्टेशन की वहन क्षमता का आकलन करने का निर्देश देने की अपील की है। पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर प्रत्येक हिल स्टेशन की सटीक वहन क्षमता का आकलन करने के लिए कई कदम सुझाए हैं।
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केंद्र सरकार ने पूर्व में बताया था कि उसने 30 जनवरी, 2020 को एक पत्र लिखकर सभी 13 हिमालयी राज्यों में शहरों और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों सहित हिल स्टेशनों की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा कि उसने 19 मई, 2023 को राज्यों को रिमांइडर भी भेजा था और उनसे अनुरोध किया था कि यदि ऐसा अध्ययन नहीं किया गया है तो वे कार्य योजना प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि वहन क्षमता के आकलन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। समयबद्ध तरीके से कार्रवाई रिपोर्ट और कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा : अशोक कुमार राघव की जनहित याचिका के जवाब में मंत्रालय ने सभी 13 हिमालयी राज्यों को जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की ओर से तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के लिए कदम उठाने को कहा है। हलफनामे में कहा गया है कि  प्रत्येक हिल-स्टेशन के तथ्यात्मक पहलुओं को विशेष रूप से पहचाना जाए और स्थानीय अथॉरिटी की मदद से एकत्र किया जाए।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने की सलाह
हलफनामे में सभी 13 हिमालयी राज्यों को एक समिति के गठन का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के मुख्य सचिव करेंगे।

 
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