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सुप्रीम कोर्ट की नसीहत: अदालत में सियासी लड़ाई न लड़ी जाए, बादल को राहत

Fri, 17 Dec 2021 11:09 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, अदालतों में राजनीतिक लड़ाई न लड़ी जाए।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें ऑर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बस परमिट को रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाई गई थी। इस कंपनी को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी माना जाता है।

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जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, अदालतों में राजनीतिक लड़ाई न लड़ी जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बस परमिट रद्द करने के पंजाब सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने पंजाब, राज्य परिवहन आयुक्त और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को बसों को तुरंत छोड़ने का निर्देश भी दिया था। साथ ही अधिकारियों से कंपनी को बसों को अस्थायी रूप से चलाने की अनुमति देने के लिए भी कहा था।

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