19 दिसंबर को होने वाले कोलकाता नगर निगम चुनाव में सशस्त्र बलों की तैनाती की भाजपा की मांग को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है, जिसके बाद भगवा दल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
कोलकाता में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की तैनाकी करने की मांग की थी, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इसके बाद भाजपा ने इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के अनुसार इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की सुबह सुप्रीम कोर्ट के अवकाश रजिस्ट्रार के समक्ष रखा जाएगा।
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भाजपा ने पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ही उठाया था लेकिन शीर्ष अदालत ने भगवा दल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह याचिका पहले हाईकोर्ट में दाखिल की जानी चाहिए थी जिसके पास वहां की सुरक्षा स्थिति और अन्य स्थानीय पक्षों के बारे में बेहतर जानकारी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उसके प्रत्याशियों को धमकाया दा रहा है।