गुजरात सरकार, दोषियों की याचिकाओं पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह 24 मार्च को गुजरात सरकार की अपील और 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने इस बीच, गुजरात सरकार के वकील और दोषियों को एक सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें दी गई वास्तविक सजा और जेल में बिताई गई अवधि जैसे विवरण शामिल हैं। पीठ को यह पता चलने के बाद कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं थे, सुनवाई स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसने दावा किया था कि शरीयत कानून का प्रावधान एक पुरुष की तुलना में एक महिला को समान हिस्सा नहीं देने की हद तक भेदभावपूर्ण और संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई स्थगित की
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को जोड़ने की मांग की गई थी और इसे 20 मार्च तक अंतरिम राहत दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पवन खेड़ा की याचिका पर उनके वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी।
इससे पहले, एक हलफनामे में, असम पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने पवन खेड़ा की उस याचिका का विरोध किया था जिसमें एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी। असम पुलिस ने खेड़ा से अदालत के समक्ष माफी मांगने पर सवाल किया था, जबकि यूपी पुलिस ने कहा कि वह इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों में से एक से संबंधित मानहानिकारक शब्दों के जानबूझकर उच्चारण की जांच को रोकने की कोशिश हो रही है। यूपी और असम पुलिस की प्रतिक्रिया खेड़ा की याचिका के जवाब में दायर एक जवाबी हलफनामे पर आई है, जिसमें एफआईआर की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार जैसे आयोगों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को किया रद्द
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य के कानून, जिनके कारण मानवाधिकार समिति जैसे आयोगों की स्थापना हुई थी, अब निरस्त कर दिए गए हैं और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्रीय कानूनों के तहत कुछ नए पैनल स्थापित किए गए हैं।
इस आशय का एक हलफनामा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद मानवाधिकार आयोग सहित जम्मू-कश्मीर में गैर-कार्यात्मक वैधानिक पैनल का आरोप लगाया गया था।
टीएमसी नेता की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता स्थानांतरित किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पुरबा मेदिनीपुर की एक अदालत में लंबित एक टीएमसी नेता की हत्या के मुकदमे को कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई शहर के सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, और वह साप्ताहिक आधार पर सुनवाई करने का प्रयास करेंगे और छह महीने के भीतर इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गवाहों के जीवन और स्वतंत्रता को कोई नुकसान न पहुंचे और मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा उन्हें प्रभावित करने या धमकाने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास न किया जाए।
शीर्ष अदालत ने मृतक कुर्बान शा के भाई द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिस पर कथित तौर पर अक्टूबर 2019 में एक राजनीतिक दल के कार्यालय में काम करने के दौरान गोली मार दी गई थी, जिसमें अदालत से मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पूर्ब मेदिनीपुर ने मुख्य रूप से असम की एक सक्षम अदालत में इस आधार पर याचिका दायर की कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं होगी।
शरिया कानून में महिलाओं से भेदभाव पर संबंधित पक्षों को नोटिस
शरिया कानून में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। यह याचिका बुशरा अली नामक महिला की ओर से दायर की गई है। बुशरा अली ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा है कि शरिया कानून एक पुरुष की तुलना में एक महिला को पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सा नहीं देता है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने नोटिस जारी कर प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि संविधान की गारंटी के बावजूद मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है।
बुशरा अली ने कहा कि उसे पैतृक संपत्ति में अपने पुरुष समकक्षों के मुकाबले आधा हिस्सा दिया गया। इस कारण महिला ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशनएक्ट, 1937 की धारा- दो को संविधान के अनुच्छेद- 15 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम एक पूर्व-सांविधानिक विधायिका है जो सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद-13 (1) के अंतर्गत आती है। यह कानूनी सवाल उठाया गया है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की धारा- दो, जो एक पुरुष की तुलना में एक महिला को समान हिस्सा नहीं देती है, संविधान के अनुच्छेद- 15 का उल्लंघन नहीं है।