भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी प्रोफेसर शोमा सेन को जमानत
नागपुर यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर शोमा सेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। बता दें, सेन पर भीमा कोरेगांव मामले के संबंध में कथित माओवादी संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वह छह जून, 2018 से जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सेन की जमानत पर रिहाई की अनुमति दी है। अदालत ने निर्देश दिया कि सेन विशेष अदालत की अनुमति के बिना महाराष्ट्र राज्य नहीं छोड़ेंगी, अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगी इसके अलावा अपना पता और मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देंगी। उसे अपने मोबाइल फोन की लोकेशन और जीपीएस को भी पूरे समय सक्रिय रखना होगा। वहीं उसके फोन को एनआईए अधिकारी के फोन के साथ जोड़ा जाएगा ताकि स्थान का पता लगाया जा सके।
कोर्ट ने कहा कि अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है।