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Supreme Court: अग्निपथ योजनाओं के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कल, हिजाब और रामसेतु मामले को इस दिन सुनेगा कोर्ट

Wed, 13 Jul 2022 08:44 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सुप्रीम कोर्ट रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई और हिजाब पर प्रतिबंध जारी रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाओं को सूचीबद्ध करने को तैयार हो गया।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट सेना में चार साल की भर्ती वाली नई व्यवस्था अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर शुक्रवार (15 जुलाई) को सुनवाई करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। अग्निपथ योजना के विरोध में देशभर में हुए प्रदर्शनों के बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट दाखिल की गईं थीं। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक केवियट दाखिल कर उसका पक्ष सुने जाने की अपील की थी।

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वकील हर्ष अजय सिंह ने एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की अपील की है। साथ ही स्कीम के 24 जून से लागू होने पर रोक की भी मांग की। एक अन्य वकील एमएल शर्मा ने भी एक जनहित याचिका दाखिल कर अग्निपथ योजना को अवैध और असांविधानिक बताते हुए उससे संबंधित सरकार की अधिसूचना खारिज करने की मांग की र्थी। 

हिजाब मसले पर सुनवाई अगले हफ्ते
वहीं, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध जारी रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाओं को सूचीबद्ध करने को तैयार हो गया। वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। भूषण ने कहा कि याचिकाएं मार्च में दायर की गई थीं, लेकिन अब तक इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है। छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सीजेआई ने कहा कि दो पीठ काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हमें मुकदमों का फिर से वितरण करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
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रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग पर 26 को सुनवाई
दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा कि इस मामले में 26 जुलाई को सुनवाई होगी। सीजेआई एनवी रमण व जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के समक्ष स्वामी ने कहा कि यह जरूरी मामला है और इस तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। इस पर पहले तो हल्के फुल्के अंदाज में सीजेआई ने कहा, क्यों न इस मामले को मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद सुना जाए। इसके बाद सीजेआई ने इसे 26 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इससे पहले 23 फरवरी को भी स्वामी ने इसका उल्लेख करते हुए कहा था कि यह पिछले कई महीनों से सुनवाई के लिए नहीं आई है और इसे सूची से हटाया नहीं जाना चाहिए।

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