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Supreme Court: 'जूम एप' के खिलाफ मामले को SC ने किया बंद, याचिका में साइबर खतरों का दिया गया था हवाला

Tue, 14 Feb 2023 08:56 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 2020 में दिल्ली निवासी हर्ष चुघ द्वारा दायर जनहित याचिका में अब कुछ भी नहीं बचा है।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की बैठक के बिंदुओं पर विचार करते हुए 'जूम एप' के खिलाफ एक मामले को बंद कर दिया। याचिका में एप के व्यक्तिगत और व्यवसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। 

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जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 2020 में दिल्ली निवासी हर्ष चुघ द्वारा दायर जनहित याचिका में अब कुछ भी नहीं बचा है। अदालत ने कहा, हमने जूम वीउियो प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुविधाओं के संबंध में 28 दिसंबर, 2020 को आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की बैठक के बिंदुओं पर विचार किया है। उक्त दस्तावेज के मद्देनजर वर्तमान रिट याचिका में कुछ भी नहीं बचा है।

बता दें, शीर्ष अदालत ने 22 मई, 2020 को उस जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था, जिसने जूम एप पर निजता संबंधी सवालों को उठाया गया था और दावा किया गया था कि एप उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता साइबर खतरों के शिकार बना रहे हैं।

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