तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी
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तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीबीआई ने समन भेजा है। उन्हें एसएससी घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था कि अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती में अनियमितता के मामले में सीबीआई और ईडी पूछताछ कर सकती हैं।
फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए उनसे केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। टीएमसी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत वाले आदेश के करीब दो घंटे बाद समन भेजने के लिए सीबीआई पर शीर्ष अदालत की अवमानना का आरोप लगाया।
उधर, सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि समन रविवार को तैयार कर भेजा गया था। बनर्जी को यह सोमवार को दोपहर 1:45 बजे मिला। सीजेआई जिस्टस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की है।
इसके बाद
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिषेक बनर्जी को पत्र भेजकर सूचित किया कि पूछताछ के लिए पूर्व में दिए गए नोटिस को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी का यह पत्र टीएमसी सांसद को नोटिस दिए जाने के एक दिन बाद भेजा गया है। नोटिस में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष के आरोपों के बाद स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बनर्जी को पेश होने के लिए कहा गया था। घोष इस मामले में आरोपी हैं।