अगले महीने यानी सितंबर में छह जरूरी बदलाव होने वाले हैं। इसका असर आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है। इन बदलावों में आईपीओ की सूचीबद्धता अवधि से लेकर डीमैट खातों के लिए नॉमिनी का चयन आदि शामिल हैं।
आईपीओ: अब तीन दिन में होंगे सूचीबद्ध
आईपीओ लाने वाली कंपनियों को एक सितंबर से शेयरों की सूचीबद्धता तीन दिन में करानी होगी। अभी यह छह दिन में होती है। अभी यह स्वैच्छिक है। एक दिसंबर से अनिवार्य होगा। इसका असर यह होगा कि आईपीओ में शेयर नहीं मिलने पर पैसा तीन दिन में ही वापस आ जाएगा।
लघु बचत योजनाओं के लिए पैन-आधार लिंक
लघु बचत योजनाओं के लिए आधार नंबर सब्मिट करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ऐसा नहीं करने पर एक अक्तूबर से आपका खाता बंद हो सकता है। अगर नया खाता है तो इसे शुरू करने के छह महीने के भीतर आधार नंबर सब्मिट करना होता है। नए ग्राहक को तुरंत नंबर देना होता है।
आधार को जल्द करा लें अपडेट
आधार में सूचनाओं को निशुल्क अपडेट करने के लिए बढ़ाया गया तीन माह का समय 14 सितंबर को समाप्त होगा। 15 सितंबर से आधार में सूचनाओं के अपडेट कराने के लिए आपको शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।
डीमैट खातों के लिए नॉमिनी
सेबी ने ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी चुनने या न चुनने का विकल्प 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डीमैट खातों से कारोबार करने में समस्या आ सकती है।
एसबीआई वी केयर पर ज्यादा ब्याज
एसबीआई ने वी केयर विशेष एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिसमें उन्हें ज्यादा ब्याज मिलता है।
पीएनबी: केवाईसी अपडेट
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने सभी खाताधारकों को केवाईसी अपडेट को 31 अगस्त तक पूरा करने के लिए कहा है। समय के भीतर ऐसा नहीं करने पर आपका खाता बंद हो सकता है। इसके लिए सिर्फ एक दिन का समय बचा है।