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Sikkim: सिक्कम सरकार ने जारी की अधिसूचना, अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव

Mon, 11 Jul 2022 10:15 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गंगटोक

सार

सरकारी राजपत्र में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अर्ध कुशल श्रमिकों के प्रस्तावित नए वेतन को 320 रुपये से बढ़ाकर 520 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 335 रुपये से बढ़ाकर 535 रुपये कर दिया गया है।
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अकुशल श्रमिक - फोटो : सोशल मीडिया (सांकेतिक तस्वीर)
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सिक्किम सरकार ने सोमवार को अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा।
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सरकारी राजपत्र में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अर्ध कुशल श्रमिकों के प्रस्तावित नए वेतन को 320 रुपये से बढ़ाकर 520 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 335 रुपये से बढ़ाकर 535 रुपये कर दिया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि अत्यधिक कुशल श्रमिकों की प्रस्तावित नई मजदूरी 365 रुपये से 565 है। अधिसूचना के मुताबिक, कुशल कार्य में नौकरी पर अनुभव के माध्यम से या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त कौशल या क्षमता शामिल है।
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इसमें कहा गया है कि अत्यधिक कुशल कार्य का अर्थ वह कार्य है जिसमें गहन तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त लिपिक कार्य समेत कुछ नौकरियों के प्रदर्शन में पूर्णता और क्षमता की आवश्यकता होती है।
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अधिसूचना में कहा गया है कि 8,000 फीट तक की ऊंचाई पर काम करने वाले श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर सामान्य मजदूरी होगी। 8001 फीट से 12,000 फीट तक कामगारों को सामान्य वेतन से 50 फीसदी अधिक वेतन दिया जाएगा।
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