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SC: गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बेअदबी मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लगी रोक हटाई

Fri, 18 Oct 2024 12:16 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

इसी साल मार्च में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा मुखी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 
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गुरमीत राम रहीम - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा के ट्रायल पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हटा दी है। इसी साल मार्च में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा मुखी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

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सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केबी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर लगी रोक को हटा दिया और डेरा प्रमुख के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। इसके साथ ही राम रहीम को नोटिस जारी करके चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। गुरमीत राम रहीम हत्या और यौन शोषण के मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। 

एक जून 2015 को गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से पावन स्वरूप चोरी की घटना में डेरा सच्चा सौदा के सात अनुयायियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था और बाद में बेअदबी की साजिश के आरोप में गुरमीत राम रहीम व हर्ष धुरी, प्रदीप कलेर व संदीप बरेटा को भी नामजद किया गया था।बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़े तीन केस हैं और तीनों ही केसों में पंजाब पुलिस की एसआईटी चार्जशीट दाखिल कर जा चुकी है।
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इनमें से पहला मामला गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से पावन स्वरूप चोरी करने (एफआईआर नंबर 63), दूसरा मामला इसी गुरुद्वारा साहिब के बाहर भद्दी शब्दावली का पोस्टर लगाने (एफआईआर नंबर 117) और तीसरा मामला बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के समक्ष पावन स्वरूप की बेअदबी (एफआईआर नंबर 128) का है और यह तीनों केस थाना बाजाखाना में दर्ज हैं। तीनों मामलों में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ भी चार्जशीट है।  
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