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Bengal: संदेशखाली समेत सात ग्राम पंचायतों में 19 फरवरी तक धारा 144 लागू, TMC नेता के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन

Wed, 14 Feb 2024 01:01 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में सात ग्राम पंचायतों और उसके आसपास 500 मीटर क्षेत्र में 19 फरवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। 
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संदेशखली में प्रदर्शन करतीं महिलाएं। - फोटो : एक्स/सोनू ओझा
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विस्तार
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पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में सात ग्राम पंचायतों और उसके आसपास 500 मीटर क्षेत्र में 19 फरवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पश्चिम बंगाल के अशांत संदेशखाली क्षेत्र का स्वतः संज्ञान लिया था। उन्होंने प्रशासन को तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कल यानी की 15 फरवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली का दौरा करेगा।
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संदेशखाली मामले पर बारासात रेंज के डीआईजी सुमित कुमार ने कहा, 'स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। कल करीबन 19 क्षेत्रों में धारा 144 लागू किया गया था। जनता हमारा सहयोग कर रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही सबकुछ ठीक होगा। राज्य सरकार क्षेत्र में शांति चाहती है, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।'



पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा, 'मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस डरी हुई है। वे संदेशखाली घटना को सामने आने नहीं देना चाहते हैं। यही कारण है कि क्षेत्र में लगातार धारा 144 लगाया जा रहा है। धारा 144 इसलिए लागू किया गया है, ताकि कोई भी नेता या सामाजिक संगठन वहां न जा पाए।'
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संदेशखाली में स्थानीय महिलाओं का प्रदर्शन 
संदेशखाली में स्थानीय महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रहीं है। उन्होंने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर जबरन उनके जमीनों पर कब्जा करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाओं ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की भी मांग की है। 

बता दें कि पिछले महीने टीएमसी नेता शेख शाहजहां के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान शाहजहां के समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था, जिसमें तीन अधिकारी घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद से ही शाहजहां फरार है।

हालांकि, महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने को लेकर भाजपा के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। भाजपा की प्रदेश इकाई ने घोषणा की थी कि उनके नेता उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि की स्थिति के विरोध में मंगलवार को एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे।
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