सुप्रीम कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को दी बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ब्लूमबर्ग को राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ब्लूमबर्ग को जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ समाचार लेख को हटाने का निर्देश दिया गया था। दरअसल दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को जी इंटरटेनमेंट के खिलाफ एक समाचार लेख हटाने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ ब्लूमबर्ग हाईकोर्ट पहुंचा, तो वहां भी कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ब्लूमबर्ग की अपील खारिज कर दी। इसके बाद ब्लूमबर्ग द्वारा 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा की गई गलती को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट को नए सिरे से ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ब्लूमबर्ग के प्रवक्ता का कहना है कि हम इस फैसले से काफी खुश और उत्साहित हैं।