फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, चुनाव में NRI के मतदान के बारे में जानकारी दें

Sat, 15 Jul 2017 11:29 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
विज्ञापन
supreme court
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को केंद्र सरकार से एक सप्ताह के भीतर उसे यह जानकारी देने का निर्देश दिया कि वह यहां चुनाव में प्रवासी भारतीयों को मतदान करने के लिए सक्षम बनने की दिशा में चुनाव संबंधी कानून या नियमों में बदलाव करने जा रही है या नहीं।
विज्ञापन


चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने इस बयान पर विचार किया कि केंद्र एवं निर्वाचन आयोग इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं और बहस का एक मात्र विषय इसे लागू करने के तरीके को लेकर है।

कोर्ट ने इस बयान पर भी ध्यान दिया कि जन प्रतिनिधि कानून, 1950 में संशोधन करके या कानून के नियमों में संशोधन करके पोस्टल बैलेट के जरिए प्रवासी भारतीयों को मतदान की अनुमति दी जा सकती है।
विज्ञापन


पोस्टल बैलेट के जरिए प्रवासी भारतीयों को मतदान की अनुमति दिए जाने समेत विभिन्न मामलों पर नागेंद्र चिंदम और शमशीर वीपी की ओर से दायर याचिकाओं समेत याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह आदेश दिया।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें