डांस बार संबंधित महाराष्ट्र सरकार के 2016 के कानून को चुनौती देने वाली बार बालाओं की याचिका की सुनवाई करते हुए SC ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने साथ ही भारतीय बार गर्ल्स यूनियन की इस याचिका को पूर्व में दाखिल इंडियन होटल एंड रेस्टोरंट एसोसिएशन की याचिका के साथ जोड़ दिया है। पीठ ने कहा कि पहले उसे महाराष्ट्र सरकार के जवाब का इंतजार है। इसके बाद मामले पर सुनवाई होगी। पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल तय की है।
भारतीय बार गर्ल्स यूनियन की याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 का कानून मनमाना है और यह लोगों के जीवन यापन के अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही याचिका में कहा गया कि बार बालाओं को टिप लेने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके अलावा कानून के कई अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है।