सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें मांग की गई थी तत्काल शशिकला को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए।
याचिका में कहा गया कि जब तक कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में फैसला नहीं आ जाता तबक उनके मुख्यमंत्री बनने पर रोक लगाई जाए। अधिवक्ता जी एस मनी ने याचिका में कहा कि शशिकला अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं तो ये असंवैधानिक होगा।
मुख्य न्यायधीश ने जस्टिस एनवी रमण और डीवाई चंद्रचूड़ से विचार-विमर्श करने के बाद इस तत्काल सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को कर्नाटक सरकार से जयललिता के खिलाफ आय से अधिकर संपत्ति के मामले में फैसला आने तक एक सप्ताह इंतजार करने के लिए कहा था। एआईडीएमके की नेता वीके शशिकला भी इस मामले से संबद्ध हैं।