सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को धनशोधन मामले में जांच और गिरफ्तारी से राहत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है। बता दें कि यह मामला छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची, ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस मामले की शीघ्र सुनवाई करे और दोनों याचिकाकर्ताओं की मांगों पर जल्द निर्णय दे।