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सुप्रीम कोर्ट: हत्या मामले में 17 साल से अधिक समय से हिरासत में दोषी, अदालत से लगाई गुहार 

Mon, 25 Oct 2021 10:47 PM IST
Amit Mandal पीटीआई, नई दिल्ली

सार

इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ को बताया कि राज्य द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, दोषियों ने लगभग 17 साल आठ महीने की सजा काट ली है।
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17 साल से अधिक समय से हिरासत में हत्या के दोषी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तीन दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर तेजी से विचार करने के लिए कहा। इन्होंने 2004 के एक हत्या मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा को चुनौती दी थी। इनकी दलील है कि वे पहले से ही 17 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं।  

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तेजी से सुनवाई के निर्देश
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही मामले में काफी जेल की सजा काट चुके हैं। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि मौजूदा मामले के असाधारण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने हाई कोर्ट से रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील को तेजी से सुनवाई के लिए लेने का अनुरोध किया। 

17 साल से अधिक समय से जेल में आरोपी
शीर्ष अदालत तीन दोषियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कहा है कि वे 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील 2006 से हाई कोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ को बताया कि राज्य द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, इन दोषियों ने लगभग 17 साल आठ महीने की सजा काट ली है।
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उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि यह एक नाबालिग लड़के के अपहरण और हत्या का मामला है और दोषी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और मामले में तेजी लाई जा सकती है। राज्य के वकील ने कहा कि दोषियों ने मामले में खुद हाई कोर्ट के समक्ष स्थगन लिया था।
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