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ईडी हमला मामला: शाहजहां शेख को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया; बशीरहाट की अदालत का फैसला

Thu, 28 Mar 2024 10:59 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर हमले के मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शाहजहां शेख की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। बशीरहाट की निचली अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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सीबीआई हिरासत में टीएमसी नेता शाहजहां शेख (वीडियो ग्रैब) - फोटो : ani
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विस्तार
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पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को रिमांड पर भेज दिया। जनवरी में इसी जिले के संदेशखाली में जांच करने गई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हमला हुआ था। ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मामले में गुरुवार को शाहजहां शेख को बशीरहाट में प्रथम अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने शेख और दो अन्य को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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शाहजहां शेख छह मार्च से ही हिरासत में है
बता दें कि शाहजहां शेख 6 मार्च से सीबीआई की हिरासत में हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच को राज्य पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसी- सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था। बता दें कि ईडी के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मामले में शाहजहां शेख सहित कई अधिकारी कथित राशन वितरण घोटाला मामले में केंद्रीय एजेंसी की रडार पर हैं। जांच के सिलसिले में बीते 5 जनवरी को ईडी के अधिकारी संदेशखाली में शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे।

ईडी टीम पर हमले के मामले में 55 दिनों बाद 29 फरवरी को गिरफ्तारी
जांच एजेंसियों ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में भी मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 55 दिनों तक भागने के बाद बीते 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
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