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Rahul Mamkootathil: पलक्कड़ MLA राहुल पर कानूनी शिकंजा; कांग्रेस से निलंबन पर विधानसभा अध्यक्ष ने कही यह बात

Thu, 28 Aug 2025 08:50 AM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पलक्कड़

सार

कांग्रेस पार्टी से निकाले गए पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर महिलाओं को परेशान करने सहित कई आरोपों को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। 
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Rahul Mamkootathil - फोटो : ANI
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विस्तार
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केरल में क्राइम ब्रांच ने पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं का उनकी इच्छा के खिलाफ स्टॉक करने और उन्हें परेशान करने के आरोप में राहुल जांच के घेरे में हैं। उन पर महिलाओं को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। राज्य पुलिस ने बीएनएस 78(2), 351 केरल पुलिस अधिनियम 120(0) के तहत मामला दर्ज किया है।

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इस बीच केरल विधानसभा अध्यक्ष ए. एन शमसीर ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल को संसदीय दल से हटाया गया है या नहीं। इसके अलावा 15 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले ममकूटाथिल की ओर से कोई छुट्टी का आवेदन भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा, 'संवाददाताओं से कहा, 'हमारे पास केवल उनके निलंबन की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। हमें अभी तक कांग्रेस की ओर से ममकूटाथिल को संसदीय दल से हटाए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।'

विजयन के बयान के कुछ घंटों बाद एफआईआर
केरल पुलिस ने बुधवार को पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ सोशल मीडिया पर महिलाओं को स्टॉक करने और उन्हें परेशान करने सहित अलग-अलग अपराधों के लिए मामला दर्ज किया। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की ओर से तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान के कुछ घंटों बाद सामने आया है। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि ममकूटाथिल के खिलाफ आरोपों के संबंध में हर संभव कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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तिरुवनंतपुरम रेंज के डीएसपी जांच के प्रभारी
राज्य पुलिस मीडिया सेंटर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राज्य के डीजीपी रवादा ए. चंद्रशेखर के निर्देश पर पुलिस की अपराध शाखा ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला तब दर्ज किया गया, जब यह पाया गया कि डीजीपी को प्राप्त शिकायतों में संज्ञेय अपराधों का जिक्र था। इसमें आगे कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 78(2) (स्टॉकिंग) और 351 (आपराधिक धमकी) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) (किसी भी संचार माध्यम से, किसी व्यक्ति को बार-बार या अवांछित या गुमनाम कॉल, पत्र, लिखित, संदेश, ईमेल या संदेशवाहक के माध्यम से परेशान करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अपराध शाखा, तिरुवनंतपुरम रेंज के डीएसपी सी. बिनुकुमार इस जांच के प्रभारी हैं।

क्या है मामला?
ममकूटाथिल ने हाल ही में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जब मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने एक प्रमुख राजनीतिक दल के एक युवा नेता पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। इसके बाद भाजपा और माकपा की युवा शाखा, डीवाईएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया था। वह पार्टी की आंतरिक जांच का भी सामना कर रहे थे। इसके बाद कई महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। विधायक और एक महिला के बीच कथित बातचीत की ऑडियो क्लिप जारी होने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था।

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