स्टार इंडिया लिमिटेड को प्रसार भारती को मैचों की क्लीन फीड देनी होगी। यानी फीड विज्ञापन या लोगो रहित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टार इंडिया लिमिटेड द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट केआदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
वास्तव में स्पोट्र्स ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स रूल्स, 2007 के मुताबिक प्रसार भारती को फीड मुहैया कराना जरूरी है। नियम के तहत, ऐसा कोई खेल, जिसका राष्ट्रीय महत्व हो, निजी ब्रॉडकास्टर के लिए उसकी फीड प्रसार भारती के साथ साझा करना जरूरी है।
प्रसार भारती का कहना था कि स्टार इंडिया आदि निजी ब्रॉडकास्टर द्वारा दी जाने वाली फीड विज्ञापन या लोगो से मुक्त होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ स्टार इंडिया की दलील थी कि वह केवल विज्ञापन को हटा सकती है लेकिन आईसीसी या बीसीसीआई आदि के लोगो को नहीं हटा सकती।