फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब स्पष्टीकरण नहीं सीधे फैसले पर अमल करे सरकार

Mon, 02 Aug 2021 02:22 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि अब स्पष्टीकरण मांगने के बजाय अदालत के फैसले पर अमल करें और जल्द से जल्द इसे लागू करें।
विज्ञापन
सेना में महिलओं को स्थायी कमीशन - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र द्वारा दायर उस विविध आवेदन (एमए) पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें फैसले को लेकर कुछ स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि अब स्पष्टीकरण मांगने के बजाय अदालत के फैसले पर अमल करें और जल्द से जल्द इसे लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप अदालत के फैसले से नाखुश हैं तो आप पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। 

विज्ञापन


बता दें कि सेना में स्थायी या परमानेंट कमीशन का मतलब है कि कोई अधिकारी रिटायरमेंट की आयु तक सेना में काम कर सकता है और इसके बाद वह पेंशन का भी अधिकारी होगा। अब महिला सैन्य अधिकारी भी रिटायरमेंट की आयु तक सेना में काम कर सकती हैं। अगर वे चाहें तो समयपूर्व सेवानिवृत्ति भी ले सकती हैं। सेना के अनुसार अब स्थायी कमीशन के लिए जिन 615 महिला अधिकारियों पर विचार किया गया था, उनमें से 424 को यह दिया जा चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें