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रिटर्न भरने के लिए आधार जरूरी नहीं, ईपीएफओ के नियमों में 15 अगस्त से बड़े बदलाव

Wed, 25 Jul 2018 01:10 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं होने से आयकर रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहा है। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को आदेश दिया है कि बिना आधार नंबर वालों के लिए वेबसाइट पर ई-फाइलिंग की खास व्यवस्था करे। ये निर्णय श्रेया सेन और जयश्री सतपुते की याचिका पर दिया गया। 

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ईपीएफओ के नियमों में 15 अगस्त से बड़े बदलाव
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नियमों में आगामी 15 अगस्त से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। विभाग अपने सदस्यों के एक से ज्यादा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को आपस में मर्ज करने का अभियान चलाएगा। साथ ही शिकायतें ऑनलाइन दर्ज होंगी। 10 लाख रुपये से ज्यादा के पीएफ विड्राल के लिए और कर्मचारी पेंशन योजना-1995 से 5 लाख रुपये से ज्यादा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करना भी अनिवार्य हो जाएगा।

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