सरकार ने धार्मिक संस्थानों में मुफ्त भोजन को सरकार ने जीएसटी के दायरे से बहार रखने का फैसाल किया है। इस फैसले का फायदा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्दारे और दरगाह जैसे धार्मिक संस्थानों को होगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि प्रसाद बनाने वाली चीनी, तेल, घी जैसी कई चीजों पर टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पहले यह खबरें थी कि सरकार धार्मिक संस्थानों में मिलने वाले मुफ्त भोजन पर भी जीएसटी लगाएगी। लेकिन इन अफवाहों का खंडन करते हुए सरकार ने साफ किया है कि मुफ्त भोजन को बनाने में शामिल होने वाली कुछ वस्तुओं पर जीएसटी लागू होगा।
गौरतलब है कि सरकार ने देश के सबसे टैक्स सुधार को 1 जुलाई से लागू कर दिया है। जीएसटी पूरे देश को एक बाजार बनाने वाली कर व्यवस्था वस्तु व सेवा कर है जिसके तहत पूरे देश में एक सामान एक ही दर से ही मिलेगा।