राष्ट्रीय जांच एजेंसी (फाइल फोटो)
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कोलकाता की विशेष एनआईए अदालत ने 2014 के वर्द्धमान विस्फोट मामले में शुक्रवार को चार बांग्लादेशी समेत 19 लोगों को छह से 10 साल जेल की सजा सुनाई है। सभी 19 लोगों को देश के खिलाफ साजिश रचने और युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।
सजा सुनाए गए 19 में से चार बांग्लादेशियों को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा पूरी होने के बाद उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। दो महिलाओं और एक युवक, जिसने छात्र होने का दावा किया था को छह साल कारावास की सजा सुनाई है।
बाकी 12 दोषियों को 8 साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई है। एनआईए के वकील श्यामल घोष ने कहा कि मामले के बाकी 12 आरोपियों का ट्रायल जारी रहेगा।
बता दें अधिकारियों ने बुधवार को बताया था कि कि एनआईए अदालत चार बांग्लादेशियों सहित 19 लोगों को दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन सभी आरोपियों ने अदालत के समक्ष अपने अपराधों को कबूल किया है।
गौरतलब है कि 2014 में दो अक्तूबर के दिन बर्द्धमान के खागड़ागढ़ में स्थित एक दो मंजिला इमारत में बम तैयार करते वक्त बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें जेएमबी के दो आतंकियों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि दो अन्य घायल हो गए थे।