राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पराली जलाने वाले किसानों से जुड़ी पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार ने याचिका में पराली जलाने वाले किसानों पर लंबित पर्यावरण क्षतिपूर्ति को भू राजस्व बकाए के तौर पर वसूलने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने कहा, पर्यावरण कानूनों को लागू करना और इनका उल्लंघन करने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली ‘पैल्यूटर पे’ नियम के आधार पर करने संबंधी रणनीति तैयार करना राज्य का काम है। पीठ ने कहा, यद्यपि यहां अर्जियां दाखिल की गईं हैं, सुनवाई के दौरान राज्य की पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें मामले में कोई निर्देश नहीं हैं।
जबकि पर्यावरण कानूनों को लागू करना और इनका उल्लंघन करने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली ‘पैल्यूटर पे’ नियम के आधार पर करने संबंधी रणनीति तैयार करना राज्य का काम है। अधिकरण पंजाब सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पराली जाने के संबंध में लंबित पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली का अनुरोध किया गया था।