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Updates: INDIA से जुड़ने के लिए MVA का प्रकाश आंबेडकर को खत; अयोग्यता याचिका की सुनवाई में शामिल हुए शरद पवार

Thu, 25 Jan 2024 03:26 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

महाराष्ट्र में विपक्षी मठबंधन का हिस्सा बनने के लिए महाविकास अघाड़ी दल ने प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) दल को चिट्ठी लिखी। इसके साथ वीबीए को सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के लिए भी बुलाया गया है।
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आज की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
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विस्तार
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महाविकास अघाड़ी (एमवीए) ने गुरुवार को प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) को महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही वीबीए को सीट बंटवारे को लेकर चर्चा में शामिल होने के लिए भी कहा है।
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महाराष्ट्र कांग्रेस ने आंबेडकर को विपक्षी गटबंधन में शामिल होने के लिए एक चिट्ठी भी लिखी। इस चिट्ठी में राज्य में कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले, शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल और शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत का हस्ताक्षर भी था। चिट्ठी में दावा किया गया कि देश अपने बुरे समय से जूझ रहा है और तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाय जा रहा है। देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। चिट्ठी में कहा गया, हम चाहते हैं कि वीबीए गठबंधन वार्ता का हिस्सा बने।
 

महाराष्ट्र में बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर में तीन की मौत

महाराष्ट्र के अमरावती में एक बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। यह घटना वडोना शिवनी गांव में पांच बजे के करीब घटी। दोनों ही वाहन एक ही तरफ से आ रहे थे। दो यात्री और एक चालक का सहायक हादसे का शिकार हो गया। बस महाराष्ट्र में अहमदनगर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तरफ जा रही थी। 

अयोग्यता से संबंधित याचिका की सुनवाई में शामिल हुए शरद पवार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार गुरुवार को अजित पवार और आठ विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद पिछले साल जुलाई में पार्टी में विभाजन के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं की महाराष्ट्र विधान भवन में हुई सुनवाई में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा की जा रही सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री एक घंटे के लिए मौजूद रहे, जबकि अजित पवार गुट का प्रतिनिधित्व लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे ने किया।
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नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी को कुल 150 साल की सजा
केरल की एक अदालत ने 42 वर्षीय व्यक्ति को अपनी तीन पत्नियों में से एक से पैदा हुई नाबालिग बेटी के साथ अपने घर पर बार-बार बलात्कार करने के लिए गुरुवार को दोषी ठहराया और कुल 150 साल की सजा सुनाई। पेरिंतलमन्ना फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सिनी एस आर ने व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और कुल 150 साल की सजा सुनाई। जेल की सारी सजा एक साथ काटनी होंगी।
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