एनडीटीवी के प्रवर्तक प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने बृहस्पतिवार को प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (सैट) के जुर्माने पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके चैनलों की स्थिति बहुत खराब है और उनके पास रकम जमा करने के नाम पर कुछ भी नहीं है।
सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष प्रवर्तकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, उनके मुवक्किल के पास करीब 50 लाख शेयर के अलावा कोई धन नहीं है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमारे शेयर हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे। हम इसके लिए शपथ पत्र देने को भी तैयार हैं।
हम एक संघर्षरत न्यूज चैनल हैं। हमें काफी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस पर पीठ ने कहा, आपको कुछ सिक्योरिटी देनी होगी। शेयर का मूल्य कितना है। इस पर रोहतगी ने कहा, आज की तारीख में शेयर की मूल्य करीब 17 करोड़ है। पीठ ने एनडीटीवी के प्रवर्तकों को शुक्रवार तक शपथपत्र दाखिल करने के लिए कहा है। शीर्ष कोर्ट अब सोमवार को इस मामले में सुनवाई करेगा।