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Nagpur Explosives Unit Blast: सौर उपकरण कंपनी में विस्फोट मामले में केस दर्ज, विपक्ष ने लगाया यह बड़ा आरोप

Mon, 18 Dec 2023 04:19 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर

सार

रविवार को नागपुर स्थित सौर उपकरण बनाने वाली कंपनी में हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जल्द ही जांच में हम आरोपियों की पहचान करेंगे। 
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महाराष्ट्र पुलिस। - फोटो : social media
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विस्तार
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बीते रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में सौर उपकरण बनाने वाली कंपनी में विस्फोट हुआ। धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायल हुए। मामले में कार्रवाई करते हुए सोमवार को पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जांच टीम ने चकदोह इलाके में विस्फोट स्थल से शरीर के कई अंग बरामद किए हैं। मृतक की पहचान के लिए शव के हिस्सों को पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। पंचनामा के बाद पहचान के लिए शव के हिस्सों का परिजनों के सैंपल से मिलान किया जाएगा।
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विपक्षी विधायकों ने लगाया सुरक्षा में चूक का आरोप
रविवार को नागपुर में दिलदहलाने वाली घटना सामने आई है। जिसके बाद से ही विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए थे। विपक्ष के विधायकों ने औद्योगिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोंढाली पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा कि विस्फोट के कारण वहां मौजूद मजदूरों के शरीर कई हिस्सों में बंट गए, साथ ही इमारत भी ढह गई। जानकारी के अनुसार जांच टीमों ने अबतक घटना स्थल से 50 से अधिक शरीर के अंग बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोट स्थल से मलबा हटाने का काम जारी है।

राज्य विधान परिषद में उठा मुद्दा
सोमवार को राज्य विधान परिषद में मुद्दे को उठाते हुए विपक्षी नेता अंबादास दानवे (शिवसेना-यूबीटी) ने जवाबदेही तय करने के लिए नागपुर जिला कलेक्टर से एक रिपोर्ट की मांग की और औद्योगिक सुरक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कारखाने में मजदूरों को पिछली रात देर तक काम करने के बाद सुबह की पाली में जाने के लिए मजबूर किया गया था। कांग्रेस एमएलसी शशिकांत शिंदे ने कहा, यह पहली बार नहीं है कि कंपनी में विस्फोट हुआ है, पहले भी ऐसी दो घटनाएं हो चुकी हैं।
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जांच के दौरान करेंगे आरोपियों की पहचान- पुलिस
कोंढाली पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक पंकज ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए) (लापरवाही से मौत का कारण) और 286 (विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान आरोपी व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। 
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